Home उत्तराखंड उत्तराखंड में हिमाचल चुनाव को लेकर सार्वजनिक अवकाश घोषित. आख़िर क्यों...

उत्तराखंड में हिमाचल चुनाव को लेकर सार्वजनिक अवकाश घोषित. आख़िर क्यों जानिए पूरी खबर..

11
0

हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए 12 नवंबर को मतदान होगा। इसके मद्देनजर उत्तराखंड में भी सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। इसको लेकर उत्तराखंड मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जानकारी दी। हालांकि यह सार्वजनिक अवकाश उत्तराखंड में कार्यरत या सेवाएं प्रदान कर रहे हिमाचल प्रदेश के पंजीकृत मतदाताओं के लिए है। दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए यह वैतनिक अवकाश होगा। ताकि वे अपने विधानसभा क्षेत्र या स्थान पर जाकर मतदान कर सकें।

उत्तराखंड में काम कर रहे हिमाचल के मतदाताओं को मतदान के लिए मिलेगा विशेष अवकाश
आदेश के अनुसार, सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, भारत निर्वाचन आयोग के प्रेस नोट दिनांक 44 अक्टूबर 2022 के द्वारा हिमाचल प्रदेश में विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 हेतु कार्यक्रम निर्धारित किया गया है, जिसके अनुसार दिनांक 12 नवम्बर 2022 को मतदान सम्पन्न होगा।
उत्तराखण्ड शासन सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश संख्या-1271(1)/ XXXi(15)G/41(सा.) 2022 दिनांक 07.11.2022 के द्वारा उत्तराखण्ड प्रदेश की सीमा क्षेत्रान्तर्गत शासकीय अशासकीय कार्यालयों / शैक्षणिक संस्थानों / अर्द्ध-सरकारी निकायों / बैंकों / वाणिज्यिक / बोर्ड / कारपोरेशन / इण्डस्ट्रियल प्रतिष्ठानों में कार्यरत हिमाचल प्रदेश के मतदाता कार्मिकों / कारीगरों / मजदूरों को मतदान हेतु सार्वजनिक अवकाश घोषित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।
उत्तराखण्ड शासन, श्रम अनुभाग की अधिसूचना संख्या – 1/ 74954 /VIII -1/22 – 331 (श्रम) / 2022 दिनांक 09 नवम्बर 2022 के द्वारा लोक प्रतिनिधित अधिनियम – 1951 की धारा – 135 (ख) में निहित प्राविधानों के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश राज्य के मतदाताओं, जो उत्तराखण्ड राज्य में किसी दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत हैं, उनको उत्तराखण्ड दुकान और स्थापना (रोजगार विनियमन एवं सेवा-शर्त) अधिनियम, 2017 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 03 वर्ष 2018) की धारा 26 के अधीन हिमाचल प्रदेश राज्य में अपने मत का प्रयोग करने हेतु मतदान दिवस दिनांक 12 नवम्बर 2022 को उक्त अधिनियम की धारा-26 के उपबन्धों के अधीन, यदि उक्त दिवस को ऐसे दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के अन्तर्गत मनाये जाने वाली सामान्य साप्ताहिक छुट्टी का दिन न हो तो सवेतन सार्वजनिक अवकाश घोषित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। निहित प्राविधानों के अधीन हिमाचल प्रदेश राज्य के मतदाताओं जो उत्तराखण्ड राज्य के किसी कारखानों में कार्यरत हैं, उनको मतदान दिवस को सवेतन सार्वजनिक अवकाश प्राप्त होगा।

ब्यूरो रिर्पोट

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here