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बिहार:भागलपुरशराब तस्करी मामले में एक अभियुक्त को 10 साल की सजा

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*शराब तस्करी मामले में एक अभियुक्त को 10 साल की सजा और एक लाख का जुर्माना*

*भागलपुर जिला ब्यूरो अमित कुमार*

भागलपुर के एक्साइज कोर्ट ने शराब तस्करी के मामले में एक अभियुक्त को 10 साल की सजा और एक लाख रुपया जुर्माना की सजा सुनाई। पूरामामला

नवगछिया थाना क्षेत्र के अनुमंडल कार्यालय एनएच 31 के पास से 13 अगस्त 2018 को पुलिस को सूचना मिली थी कि कोई गाड़ी शराब की खेप लेकर खगड़िया की ओर जा रही है। जांच के क्रम में 7500 लीटर विदेशी शराब को जप्त किया था। इस मामले मे सुप्रिया और विनोद तरण पर मुकदमा दर्ज किया गया था। जिसमें एक को दोषी मानते हुए कोर्ट ने 10 साल की कैद और 1 लाख रुपया जुर्माने की सजा सुनाई है।
जानकारी भोला कुमार के अनुसार

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