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हाईकोर्ट का एडवोकेट धोखाधडी के मामले में पुलिस ने दबोचा

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पीड़ित की जमीन को वफ्फ बोर्ड में जाने से बचाने के लिए, लिए थे ₹3 लाख
फर्जी दस्तावेज तैयार धोखाधड़ी संबंधी मुकदमा किया था दर्ज

वफ्फ बोर्ड के सीईओ के निर्देश पर हुआ था मुकदमा दर्ज

कोतवाली ज्वालापुर
कोतवाली ज्वालापुर पर जमालपुर कलां थाना कनखल निवासी जमशीद पुत्र जमीर हसन द्वारा शिकायत दर्ज कराई थी की अभियुक्त नवाब अब्बासी पुत्र इंतज़ार अब्बासी निवासी ईदगाह रोड पाँवधोई कोतवाली जनपद हरिद्वार द्वारा धोखाधड़ी कर वादी की ज़मीन को वक्फ़ बोर्ड में जाने से बचाने के लिए फ़र्ज़ी दस्तावेज़ तैयार कर ₹ 300000/- हड़प लिए हैं।

जिसके संबंध में कोतवाली ज्वालापुर पर मुक़दमा अपराध संख्या 11/2023 धारा 420,468,471 आईपीसी से गिरफ़्तार IPC पंजीकृत किया गया।

जिस पर कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम ने अभियुक्त नवाब अब्बासी पुत्र इन्तज़ार अब्बासी निवासी ईदगाह रोड मोहल्ला पावधोई कोतवाली ज्वालापुर हरिद्वार को थाना क्षेत्र से दबोचने में सफलता हासिल हुई।

मुकदमा उपरोक्त में धारा 471, 204 आईपीसी की बढ़ोतरी की गई।

अभियुक्त को पूर्व में भी धोखाधड़ी के मामले में जेल जा चुका है।

नाम पता गिरफ़्तार अभियुक्त
नवाब अब्बासी पुत्र इन्तज़ार अब्बासी निवासी ईदगाह रोड मोहल्ला पावधोई कोतवाली ज्वालापुर हरिद्वार


वक़्फ़ बोर्ड की सम्पत्ति की ख़रीद फ़रोख़्त या उसके नाम पर धोखाधड़ी करने वालों को किसी भी दशा में बख्शा नहीं जाएगा- मुख़्तार मोहसिन (आईपीएस),आईजी/सीईओ वक्फ बोर्ड

ब्यूरो रिर्पोट

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